
विशेष पॉक्सो न्यायालय ने लगाया ₹50 हजार का अर्थदंड, आठ माह के भीतर पीड़िता को मिला न्याय
हरि न्यूज
हरिद्वार। महिला एवं बाल अपराधों के प्रति हरिद्वार पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी पर ₹50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली नगर, हरिद्वार में 16 जनवरी 2026 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का तत्काल सरकारी अस्पताल, हरिद्वार में मेडिकल परीक्षण कराया।
कोतवाली नगर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल, निवासी घटियाली, पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी भारत माता पुरम कॉलोनी, भूपतवाला, थाना कोतवाली नगर, हरिद्वार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
मामले की विवेचना म0उ0नि0 निशा सिंह द्वारा की गई। विवेचक ने प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध 2 मार्च 2026 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया।
मामले का विचारण विशेष न्यायालय पॉक्सो में हुआ। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 9 सितंबर 2026 को आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
हरिद्वार पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष विवेचना और मजबूत साक्ष्य संकलन के माध्यम से पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।
मु.अ.सं.- 29/2026
धारा- 65(2)(ड) BNS एवं 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट
अभियुक्त: सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र पोखरियाल, निवासी घटियाली, पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी भारत माता पुरम कॉलोनी, भूपतवाला, हरिद्वार।
विवेचक: म0उ0नि0 निशा सिंह
