
हरि न्यूज
हरिद्वार।पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज ईदगाह रोड ज्वालापुर हरिद्वार में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया इस कोर्ट में सरकार बनाम रोहन आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के अंतर्गत मुकदमा कॉलेज के बी.ए.एल-एल.बी. अंतिम वर्ष छात्र छात्राओं द्वारा पक्ष और विपक्ष में लड़ा गया जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जिसमें जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने रोहन के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए रोहन को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई अभियोजन पक्ष की तरफ से गर्वित गिरी प्रियंका अग्रिमा हितार्थ पूर्वा शिल्पा शिवानी चंद्रिका कार्तिक निमित्त शिवानी कश्यप वानी मेहताब कोकब शिवांगी दीप्ति शुभी देवांशी आदि ने अपने-अपने तर्क दिए बचाव पक्ष की तरफ से सोनिया श्रेया रोहित फरमान अंकित विनय मोहम्मद सोहेल कनक आशीष आरिफ रूपेश खुशी संजीव मिथुन सुहेल निजेत रूपेश आयुषी आदि ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा निदेशक शिवम शर्मा आदि ने बच्चों उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया कॉलेज की शिक्षाएं शीतल चौहान दिव्यांशु शालू अदिति आदि स्मार्ट कोर्ट में उपस्थित रहे अंत में कालेज के प्राचार्य ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।